धारा 161 से 165 आईपीसी - IPC 161 से 165 in Hindi - सजा और जमानत - लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में

अपडेट किया गया: 01 Apr, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 161 से 165 का विवरण
  2. भारतीय दंड संहिता की धारा 161
  3. भारतीय दंड संहिता की धारा 162
  4. भारतीय दंड संहिता की धारा 163
  5. भारतीय दंड संहिता की धारा 164
  6. भारतीय दंड संहिता की धारा 165

धारा 161 से 165 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165 के अनुसार


भारतीय दंड संहिता की धारा 161

सरकारी अधिकारी होते हुए या होने की शीघ्र आशा रखते हुए अपने पद के कार्य के बारे में अपनी वैध तनख्वाह के अलावा कोई और धन लेना। यह संज्ञेय और अजमानतीय धारा है। इसमें 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 161 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 31 द्वारा निरसित कर दिया गया था।


भारतीय दंड संहिता की धारा 162

सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा प्रभाव डालने के लिए अवैध धन लेना। यह भी अजमानतीय धारा है, और संज्ञेय भी है। इसमें 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 162 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 31 द्वारा निरसित कर दिया गया था।


भारतीय दंड संहिता की धारा 163

सरकारी अधिकारियों पर व्यक्तिगत प्रभाव डालने के लिए अवैध धन लेना। इसमें 1 साल की सादा कैद और जुर्माना हो सकता है। यह असंज्ञेय अपराध है, और अजमानतीय है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 163 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 31 द्वारा निरसित कर दिया गया था।


भारतीय दंड संहिता की धारा 164

उपरोक्त लिखित धारा 162 और 163 में परिभाषित अपराधों का लोक सेवक द्वारा अपने खिलाफ अपराध के लिए उकसाना। यह असंज्ञेय और अजमानतीय अपराध है। इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 165 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 31 द्वारा निरसित कर दिया गया था।


भारतीय दंड संहिता की धारा 165

लोक सेवक किसी भी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करता है, बिना किसी विचार के, किसी भी कार्यवाही या व्यवसाय में संबंधित व्यक्ति से ऐसे लोक सेवक द्वारा लेन-देन किया जाता है। इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 165 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 31 द्वारा निरसित कर दिया गया था।



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